हरियाणा

महिला उद्यमियों को विशेष योजना के तहत मिलेगा 3 लाख रुपये का ऋण: DC

Payal
22 Oct 2024 12:22 PM GMT
महिला उद्यमियों को विशेष योजना के तहत मिलेगा 3 लाख रुपये का ऋण: DC
x
Chandigarh,चंडीगढ़: उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा सरकार haryana government द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला में 40 लाभार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है।
गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत ऋण के लिए वे महिलाएं पात्र हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है तथा आवेदन करते समय उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि समय पर किस्त जमा करवाने पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन वर्ष तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग विभाग एवं केवीआईबी की सूची में शामिल साहसिक, नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा चलाने, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फोटो कॉपी शॉप, अचार बनाने आदि का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
Next Story