हरियाणा

Burail में 2 साल के बेटे की हत्या के लिए महिला को आजीवन कारावास की सजा

Payal
20 July 2024 8:33 AM GMT
Burail में 2 साल के बेटे की हत्या के लिए महिला को आजीवन कारावास की सजा
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Chandigarh,चंडीगढ़: यहां बुड़ैल में एक स्थानीय अदालत ने अपने दो साल के बच्चे की हत्या के लिए एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने रूपा को उसके पति दशरथ की शिकायत पर गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी, 2020 को वह सुबह काम पर निकल गया था। बाद में उसे पता चला कि रूपा अपने बेटे के साथ बिना कुछ बताए घर से निकल गई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज missing person report filed
की। अगले दिन, उसने चादर बदलने के लिए अपना बिस्तर खोला और उसमें अपने बेटे का शव पाया। उसने कहा कि उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी। उनके दो बच्चे हैं, एक दो साल का बेटा और एक लड़की जो 2019 में पैदा हुई।
चूंकि रूपा अक्सर शिकायत करती थी कि वह उससे खुश नहीं है, इसलिए उसने उसे आपसी सहमति से अलग होने के लिए कहा, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। उसने एक बार धमकी दी कि वह अपने दोनों बच्चों को मार देगी और उसे छोड़ देगी। दशरथ ने कहा कि उसकी बेटी की पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे संदेह है कि उसकी पत्नी ने ही बच्ची की हत्या की है। पुलिस ने रूपा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए कोर्ट ने आरोप तय किए, जिस पर रूपा ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की। अभियोक्ता जेपी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरप्रीत कौर ने रूपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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