हरियाणा

पति की हत्या के आरोप में महिला, प्रेमी को उम्रकैद

Triveni
2 April 2023 10:00 AM GMT
पति की हत्या के आरोप में महिला, प्रेमी को उम्रकैद
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हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
नूंह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने सोहना की एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर दोषी इसे नहीं भर पाए तो उनकी कारावास की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी जाएगी।
नूंह पुलिस के अनुसार, सोहना के ठाकुरवारा मोहल्ला की आरोपी गीता और दिल्ली के संजय कॉलोनी निवासी समरजीत को अदालत ने दोषी पाया है.
दोनों को विपिन तोमर की हत्या के लिए दोषी पाया गया था, जिसका अधजला शव 29 सितंबर, 2017 को नगीना थाना क्षेत्र के शिकरावा रोड के पास लावारिस हालत में मिला था।
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा, "यह एक ब्लाइंड मर्डर था और शव की शिनाख्त के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।"
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