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वह सभी 1,600 छात्रों और 250 स्टाफ सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेगा।
शिक्षा विभाग द्वारा सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, सेक्टर 26 को मान्यता देने से इनकार करने के एक दिन बाद, स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि वह सभी 1,600 छात्रों और 250 स्टाफ सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेगा।
कल, विभाग ने 2023-2024 शैक्षणिक सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को कथित रूप से प्रवेश नहीं देने के लिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, विभाग ने छात्रों को वर्तमान सत्र पूरा करने की अनुमति दी और कहा कि अगर स्कूल ने आदेश के एक महीने के भीतर 23 ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश दिया, तो 31 मार्च, 2023 के बाद उसकी मान्यता पर विचार किया जाएगा।
स्कूल के मुख्य प्रशासक गुरप्रीत बख्शी ने कहा, 'स्कूल की 50 साल से अधिक की विरासत है और प्रबंधन छात्रों और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने जा रहा है। कैंपस के लिए जमीन 1988 में 99 साल की लीज पर दी गई थी और आवंटन पत्र में किसी तरह के आरक्षण का जिक्र नहीं है. शिक्षा विभाग तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है।
"मामला उप-न्यायिक है। निजी और सरकारी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटें भरने का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। विभाग से कई स्पष्टीकरण मांगे गए थे, ”उन्होंने कहा।
बख्शी ने कहा, "यह आश्चर्य की बात है कि विभाग ने 18 मई को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर मान्यता वापस लेने का फैसला किया। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत भर्ती किए गए छात्र पहले से ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। विभाग की गलती है और ईडब्ल्यूएस योजना के तहत पहले से ही पढ़ रहे छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल को 38 लाख रुपये (अनुमानित) देना है। हम ईडब्ल्यूएस प्रवेश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह वैध तरीके से किया जाना चाहिए।”
निदेशक स्कूल शिक्षा हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने कहा, “मामला (धन की प्रतिपूर्ति) उच्च न्यायालय में है। हालाँकि, आरटीई के तहत प्रवेश से संबंधित नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, विभाग उसका पालन करेगा।
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Triveni
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