हरियाणा

ऑफिस की कैबिन पर पी सकेंगे बीयर

Rounak Dey
15 May 2023 1:01 PM GMT
ऑफिस की कैबिन पर पी सकेंगे बीयर
x
जानें Haryana liquor policy का नया नियम

हरियाणा की नई शराब नीति 2023-2024 में चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। हरियाणा शराब नीति के अनुसार, सरकार अब 12 जून से राज्य भर के बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय जैसे कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय परोसने की अनुमति देगी। रिपोर्टेस की मानें तो, कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया था।

9 मई को हरियाणा शराब नीति का ये नया नियम कैबिनेट की बैठक में तय किया गया था। इस नियम के तहत कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों को बीयर, शराब और रेडी-टू-ड्रिंक सर्व किए जा सकते हैं। एक लाख वर्ग फुट के कवर्ड क्षेत्र के भीतर इसकी अनुमति दी जाएगी।

इसका मतलब है कि आप कार्यालय परिसर के अंदर बीयर या वाइन पी सकते हैं। आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि शराब कार्यालय द्वारा ही परोसी जाए, आप खुद अपनी ड्रींक भी ला सकते हैं।

हरियाणा शराब नीति के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्यालयों को L-10F शराब लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। ये बीयर और वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की खपत की अनुमति देता है। कैंटीन या भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्र 2,000 वर्ग फुट से कम नहीं होने पर कॉर्पोरेट कार्यालय लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।

नई शराब नीति में कहा गया है, “लाइसेंस देने की प्रक्रिया वही होगी जो बार लाइसेंस पर लागू होती है। एल-10एफ लाइसेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 10 लाख रुपये के वार्षिक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।” लाइसेंस प्राप्त करने वाले कार्यालय को 3 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

Next Story