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हरियाणा | मिलेनियम सिटी में वन विभाग अब पेड़ों को काटने के लिए सिर्फ नौ महीने ही अनुमति देगा. मानसून के तीन महीनों में अब पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मुख्यालय से आए आदेशों के बाद वन विभाग ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है. इससे पहले साल में किसी भी समय पेड़ काटने के लिए आवेदन कर किया जा सकता था. मौका मुआयना के बाद विभाग की तरफ से पेड़ काटने की अनुमति दी जाती थी.
मुख्यालय से आए आदेशों में निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई से सितंबर तक पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, पेड़ काटने के आवेदन लोग कर सकेंगे. वन विभाग की तरफ से नौ महीनों तक ही पेड़ काटने की अनुमति मिलेगी. वन विभाग के अनुसार मानसून में पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों की देखरेख सहित अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
वहीं वन विभाग अधिकारी राजीव तेजयान ने कहा कि मानसून के तीन महीनों में अब पेड़ काटने की विभाग की तरफ से अनुमति नहीं दी जाएगी.
पार्किंग और निर्माण को लेकर ज्यादा आवेदन
वन विभाग के आंकडों के अनुसार हर साल सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटने की अनुमति के लिए विभाग के पास आवेदन आते हैं. ज्यादातर लोग घरों के निर्माण करने के दौरान बाधा बनने वाले पेड़ काटने की अनुमति मांगते हैं. कार पार्क, मकान का गेट पूरा नहीं खुलने सहित अन्य कारणों से भी आवेदन किए जाते हैं. वन विभाग की टीम मौके पर जाकर मुआयना करती है. वहीं विभाग और स्थानीय लोगों का पेडों के ट्रांसप्लांट करने पर ज्यादा फोकस नहीं है. गुरुग्राम में सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट पर ही पेडों को काटने के लिए ट्रांसप्लांट किया गया.
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Harrison
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