हरियाणा

WFI ‘अध्यक्ष’ से पूछा कि उन्हें अवमानना ​​का दोषी क्यों न ठहराया जाए

SANTOSI TANDI
21 Aug 2024 8:21 AM GMT
WFI ‘अध्यक्ष’ से पूछा कि उन्हें अवमानना ​​का दोषी क्यों न ठहराया जाए
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबित अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से पूछा है कि उन्हें अवमानना ​​का दोषी क्यों न ठहराया जाए। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह निर्देश तब दिया जब उन्होंने पाया कि सिंह प्रथम दृष्टया पहले के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी हैं। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, "डब्ल्यूएफआई के मामलों को संभालने के लिए तदर्थ समिति/प्रशासकों के निकाय/प्रशासक की नियुक्ति के मामले में आगे बढ़ने से पहले
और यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी है, उसे पहले से तय तिथि - 28 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित रहने और कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान आवेदन में की गई प्रार्थना को क्यों न स्वीकार किया जाए और उसे अवमानना ​​का दोषी क्यों न ठहराया जाए।" पीठ हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा वकील नरेन्द्र सिंह के माध्यम से भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान महासंघ के मामलों को संभालने के लिए तदर्थ समिति/प्रशासकों के निकाय/प्रशासक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था।
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