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Shantanu Roy
19 Oct 2022 2:31 PM GMT
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बड़ी खबर
हरियाणा। हरियाणा में अब रिटायर्ड CBI और IAS-IPS अधिकारी भी विभागीय जांच कर सकेंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी (CS) संजीव कौशल ने सभी विभागों को इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिए हैं। विभागों की जांच के लिए जांच अधिकारी बनाए जाने वाले रिटायर्ड CBI अधिकारियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सूबे में चल रही विभागीय जांचों में तेजी आ सकेगी।
जांच के लिए ये अधिकारी हो सकेंगे सूचीबद्ध

अब सेवानिवृत जांच अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, IFS अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियर-इन-चीफ व चीफ इंजीनियर, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं स्तर के डाक्टर, ज्यूडिशियल अधिकारी, CBI अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी व अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी और निदेशक अभियोजन (जरनल) व निदेशक अभियोजन (स्पेशल), जांच अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हो सकेंगे।
इस शर्त का करना होगा पालन
CS द्वारा जारी किए गए पत्र में जांच अधिकारी बनने के लिए एक शर्त भी रखी गई है। पत्र के अनुसार ये सभी अधिकारी राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे के पद से सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए। हालांकि ये शर्त ज्यूडिशियल और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी।
चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को पत्र भेजा
CS ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, सभी जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक पत्र जारी किया गया है ।
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