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Chandigarh.चंडीगढ़: हजारों निवासियों को राहत प्रदान करते हुए यूटी एस्टेट विभाग ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को अपने आवासीय फ्लैटों में लिफ्ट लगाने की अनुमति दे दी है। एस्टेट विभाग द्वारा सीएचबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे गए पत्र के अनुसार, आवंटियों को सीएचबी द्वारा निर्मित फ्लैटों में मैन्युअल रूप से स्वीकृत डिजाइन के अनुसार लिफ्ट बनाने की अनुमति दी गई है (जब तक कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) में अपेक्षित बदलाव नहीं किए जाते हैं) एक सूचीबद्ध निजी वास्तुकार के माध्यम से। लिफ्ट के चित्र प्रस्तुत करने से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिए आवंटियों को योजना प्रस्तुत करनी होगी। यह आदेश केवल सीएचबी द्वारा निर्मित फ्लैटों और आवासीय इकाइयों पर लागू होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुमति मिसाल नहीं बनेगी, यानी भविष्य में अन्य मामलों में इस निर्णय को उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा।
एनओसी जारी करने के लिए ब्लॉक के बाकी आवंटियों को 15 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि यदि वे लिफ्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आनुपातिक लागत का योगदान दिया जा सके। यह कदम उन आवंटियों के लिए राहत की बात है, जो ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं और लिफ्ट की व्यवस्था न होने के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस फैसले से खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। एक अन्य बड़े फैसले में विभाग ने उन इमारतों में रहने वाले लोगों को भी राहत दी है, जो पुरानी हैं और उनमें लिफ्ट लगाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे मामलों में विभाग ने अब कुछ शर्तों के साथ लिफ्ट लगाने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी इमारत के डिजाइन या स्थान के कारण उसके अंदर लिफ्ट लगाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके आसपास उपयुक्त स्थान पर लिफ्ट बनाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि उस स्थान पर निर्माण के लिए सरकारी भूमि का स्वामित्व नहीं बदला जाएगा, अर्थात सरकारी भूमि पर लिफ्ट का निर्माण किया जा सकेगा, लेकिन वह भूमि आवंटी के नाम पर हस्तांतरित नहीं होगी।
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