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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने केंद्र सरकार सहित अन्य को निर्देश दिया है कि वह यहां पीजीआई में रोगी देखभाल सेवाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करे। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने सभी श्रेणियों के अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से भी रोक दिया। न्यायालय का हस्तक्षेप तब हुआ जब पीठ को बताया गया कि अनुबंधित/आउटसोर्सित कर्मचारी 8 अगस्त से काम से विरत हैं, जिससे इन-हाउस रोगी देखभाल सेवाओं सहित ओपीडी बाधित हो रही है। सुनवाई के दौरान यूटी चंडीगढ़ और भारत संघ के वकील ने पीठ को बताया कि “प्रतिवादी संख्या 6- अनुबंधित कर्मचारियों के संघ के सदस्यों की मांगों पर पूरी सकारात्मकता के साथ विचार किया जाएगा।”
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज
गुरुवार को रिसर्च ब्लॉक के पास पीजीआई प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने पीजीआई के अज्ञात अनुबंधित कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है। सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Payal
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