
हरियाणा Haryana : रेवाड़ी की एक कोर्ट ने डबल मर्डर केस में दो दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रेवाड़ी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डॉ. सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने जिले के लिसाना गांव के दिनेश और देवेंद्र उर्फ ढिल्लू को उम्रकैद की सज़ा दी।
गांव के दो भाई, धर्मबीर और कमल का राजेंद्र के परिवार के साथ नाली से गंदा पानी निकालने को लेकर कुछ विवाद था।
धर्मबीर और कमल के चचेरे भाई हंसराज की शिकायत के मुताबिक, 30 मार्च 2019 की सुबह धर्मबीर, कमल और दिनेश, देवेंद्र, उनकी पत्नियों शीतल और ममता और राजेंद्र की पत्नी माया के बीच झगड़ा हुआ।
आरोप है कि इस ग्रुप झगड़े में धर्मबीर और कमल को चाकू मारा गया, जिसमें सत्यवान और हंसराज (शिकायतकर्ता) भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने धर्मबीर और कमल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और दिनेश, देवेंद्र, शीतल, ममता और माया को गिरफ्तार किया।
जांच के बाद, सदर पुलिस स्टेशन ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डॉ. सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने दो मुख्य आरोपी दिनेश और देवेंद्र उर्फ ढिल्लू को धर्मबीर और कमल की हत्या का दोषी पाया।
कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और दोनों पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।





