हरियाणा
वोटर कार्ड बनवाने के लिए न्यनतम उम्र सीमा में दो महीने की छूट
Shantanu Roy
29 Oct 2021 6:00 PM IST

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जिन युवाओं का अभी तक वोट नहीं बन पाया है उनके लिए निर्वाचन आयोग ने एक विशेष छूट जारी की है. निर्वाचन आयोग ने 2 महीने की छूट (Two Month Age Relaxation for Voter card) देते हुए एक जनवरी 2022 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर 1 से 30 नवंबर 2021 तक नए वोट बनाने के आदेश जारी किए हैं.
जनता से रिश्ता। जिन युवाओं का अभी तक वोट नहीं बन पाया है उनके लिए निर्वाचन आयोग ने एक विशेष छूट जारी की है. निर्वाचन आयोग ने 2 महीने की छूट (Two Month Age Relaxation for Voter card) देते हुए एक जनवरी 2022 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर 1 से 30 नवंबर 2021 तक नए वोट बनाने के आदेश जारी किए हैं. यानी जिन युवाओं की उम्र 2 महीने बाद तक 18 साल होने जा रही है वह भी वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आमजन की सुविधा के लिए 13-14 नवंबर और 27-28 नवंबर को शनिवार और रविवार के दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान सभी बीएलओ मतदान केंद्र पर विशेष कैंप लगाकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे. मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति जिनकी 1 जनवरी 2022 को आयु 18 वर्ष हो जाती है और वे भारत के नागरिक हैं, उनके वोट बनाए जाएं. उन्होंने कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति महिला या पुरुष वोट से वंचित नहीं रहना चाहिए.
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए चुनाव तहसीलदार सतबीर सिंह लांबा ने बताया कि 13-14 नवंबर और 27-28 नवंबर को मतदान केंद्रों पर तथा शेष कार्य दिवसों में बीएलओ के पास जाकर वोट बनवाए जा सकते हैं. आवेदन के लिए फार्म नंबर 6 में आवेदन कर सकता है. फार्म के साथ रंगीन फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं. इसके साथ ऑनलाइन वोटर हेल्प एप्प के जरिये भी वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है.
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