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Faridabad फरीदाबाद : फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मंगलवार को तंजानिया की एक महिला से सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को 20-20 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को एक पार्टी में बहला-फुसलाकर ले जाया गया और उसका यौन शोषण किया गया।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 22 नवंबर 2020 को महिला थाने, एनआईटी, फरीदाबाद में दर्ज किया गया था। दिल्ली के छतरपुर मंदिर के पास रहने वाली पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह तंजानिया की रहने वाली है और लंबे समय से दिल्ली में रह रही है।
महिला की फरीदाबाद के सेक्टर 49 निवासी आरोपी जान से दोस्ती थी। उसने आरोप लगाया था कि 20 नवंबर 2020 को जान ने उसे पार्टी देने के बहाने अपने घर बुलाया था। जान का दोस्त अमन, जो दिल्ली के प्रह्लादपुर का रहने वाला है, पहले से ही वहाँ मौजूद था। पार्टी के बाद, दोनों आरोपी उसे एक कमरे में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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