अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने बंदूक की नोक पर एक जोड़े को लूटने के आरोप में दो लोगों को सजा सुनाई है।
अदालत ने कैथल निवासी गुरप्रीत सिंह और रजत को दोषी ठहराया और उन्हें क्रमशः 10 साल और सात साल कैद की सजा सुनाई। कुरुक्षेत्र पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 15 सितंबर, 2021 को एक महिला ने पिहोवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने पति के साथ सुबह की सैर पर गई थी और जब वे एक श्मशान घाट के पास पहुंचे, तो दोपहिया वाहन पर सवार दो लोगों ने उन्हें रोका। . पीछे बैठे व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर उससे उसके गहने उतरवा लिए और फिर गहने लेकर भाग गया। कोर्ट ने गुरप्रीत सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा भी सुनाई. कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस बीच कोर्ट ने रजत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.