हरियाणा

नशा तस्करी के आरोप में ट्रक चालक को 10 साल की सजा

Tulsi Rao
23 Jan 2023 1:00 PM GMT
नशा तस्करी के आरोप में ट्रक चालक को 10 साल की सजा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आरपी सिंह, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, जगाधरी ने हिमाचल प्रदेश निवासी को "चुरा पोस्ट" की तस्करी के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील अमन कौशिक ने कहा कि एएसजे ने सिरमौर जिले (हिमाचल प्रदेश) के बेहरेवाला गांव के दोषी रिंकू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को दिए गए फैसले के अनुसार, अगर दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे तीन महीने और कैद की सजा काटनी होगी।

वह राजस्थान से चुरा पोस्ट की तस्करी कर यमुनानगर जिले व अन्य जगहों पर बेचता था। रिंकू के खिलाफ 14 फरवरी 2018 को यमुनानगर के फरकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15, 61 और 85 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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