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Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थानीय पीठ ने सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर 32 में सहायक प्रोफेसर (यूरोलॉजी) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। पीठ ने मामले की सुनवाई 17 जनवरी को आगे के विचार के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने यह आदेश डॉ. महेश चंद्रा द्वारा अधिवक्ता केबी शर्मा के माध्यम से दायर एक आवेदन पर पारित किया है। आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया है कि जीएमसीएच में सहायक प्रोफेसर (यूरोलॉजी) के पद पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन अवैध है क्योंकि इसे चंडीगढ़ कर्मचारी (शर्तें और सेवा) नियम, 2022 के अनुसार विज्ञापित नहीं किया गया है, जिसे 1 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया गया था। डॉ. चंद्रा ने पीठ के समक्ष अंतरिम निर्देश जारी करने और प्रतिवादियों (जीएमसीएच प्रशासन) को भर्ती के संबंध में आगे की कार्रवाई करने से रोकने की प्रार्थना की है।
डॉ. चंद्रा ने कहा कि विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत 50 वर्ष थी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) नियमों और कार्यालय ज्ञापन 31 दिसंबर, 2010 के खिलाफ है, जिसमें निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। आवेदक ने राजीव कुमार कंसय बनाम यूटी चंडीगढ़ नामक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 फरवरी, 2023 के आदेश का भी हवाला दिया है। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय नियमों के अनुसार नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों (01 अप्रैल, 2022 से पहले लागू) के संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सहायक प्रोफेसर (यूरोलॉजी) के पद पर भर्ती का विज्ञापन दिया गया है। दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि राजीव कुमार कंसय बनाम यूटी चंडीगढ़ नामक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15 फरवरी, 2023 के आदेश के मद्देनजर, 25 मई, 2024 के विज्ञापन के अनुसरण में जीएमसीएच में सहायक प्रोफेसर (यूरोलॉजी) के पद पर भर्ती पर अगली सुनवाई की तारीख, जो 17 जनवरी है, तक रोक लगाई जाती है। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश के संशोधन/जारी रखने पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा।
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Payal
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