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Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal की सिटी बेंच ने पीजीआई के निदेशक को वरिष्ठ लैब तकनीशियनों को लैब सहायक के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक को मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यूनियन के सचिव द्वारा दायर एक आवेदन पर बेंच ने यह आदेश पारित किया है। आवेदक के वकील ने कहा कि प्रतिवादियों ने सोमवार को दोपहर 3 बजे डीपीसी की बैठक तय की थी। तर्कों की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण की सदस्य (प्रशासनिक) रश्मि सक्सेना साहनी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को डबल बेंच-II द्वारा की गई थी और अंतरिम प्रार्थना पर विचार करने के लिए 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया गया था क्योंकि सुनवाई की पिछली तारीख पर डीपीसी की बैठक बुलाने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई थी। हालांकि, आवेदक के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की क्योंकि डीपीसी बुलाने की तारीख सोमवार के लिए तय की गई थी।
पीठ ने कहा, "मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को देखा है और पाया है कि वरिष्ठ लैब तकनीशियनों को लैब सहायक के पद पर पदोन्नति देने के लिए तकनीकी संवर्ग की डीपीसी बुलाने में अनियमितताओं की ओर इशारा करने वाले आवेदकों के अभ्यावेदन को वर्ष 2023 और 24 की रिक्तियों के आधार पर अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। मुझे लगता है कि इसमें बड़ी अनियमितता है, क्योंकि दो वर्षों की रिक्तियों को वर्षवार विचार करने और वर्षवार पैनल तैयार करने के बजाय एक साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, कुछ और विसंगतियां हैं, जिन्हें आवेदकों ने अपने संयुक्त मूल आवेदन में इंगित किया है। चूंकि यह मुद्दा सामान्य कारण से संबंधित है, इसलिए आवेदकों ने एक संयुक्त मूल आवेदन दायर किया है, इस पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। हालांकि, अंतरिम उपाय में, आवेदकों द्वारा बताई गई तात्कालिकता और कमजोरियों के कारण, इस स्तर पर आवेदकों को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे डीपीसी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख यानी 25 नवंबर, 2024 तक स्थगित कर दें, जब अंतरिम मुद्दे पर डबल बेंच द्वारा विचार किया जाएगा।”
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Payal
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