हरियाणा

हत्या के आरोपी को बालिग समझें: सीबीआई

Tulsi Rao
24 Nov 2022 2:04 PM GMT
हत्या के आरोपी को बालिग समझें: सीबीआई
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।

सीबीआई ने आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में प्रिंस हत्याकांड में अपना जवाब दाखिल किया। अदालत मामले में भोलू को वयस्क मानने के किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

सीबीआई ने कोर्ट से भोलू की अपील खारिज करने और मामले में उसे बालिग मानने का आग्रह किया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने भोलू को बालिग मानते हुए मामले में ट्रायल चलाने का आदेश दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भोलू को जमानत दी थी।

सिंगल की अदालत में पहली सुनवाई 31 अक्टूबर को हुई जिसमें भोलू को बालिग माना गया। लेकिन भोलू के पक्ष ने तर्क दिया था कि वे जेजेबी के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और अदालत से बाद की तारीख मांगी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की थी।

16 नवंबर को भोलू पक्ष की ओर से जेजेबी के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अपील के बारे में प्रिंस के पक्ष को भी पता चल गया था। ऐसे में सीबीआई और प्रिंस दोनों पक्ष ने 23 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है

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