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हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय ने आज निर्देश जारी किया कि जनता की शिकायतें सुनने के लिए सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा। पहले यह समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक था।
यदि अधिकारी शहर से बाहर हैं, तो अगले नामित अधिकारी इन घंटों के दौरान जनता से मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, मंगलवार को अब सभी उद्देश्यों के लिए 'नो मीटिंग डे' के रूप में नामित किया गया है। अत्यावश्यक या आपात स्थितियों के लिए, मुख्य सचिव कार्यालय से पूर्व पुष्टि आवश्यक है।
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