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पशु तस्करी के आरोप में जिला अदालत ने आज यहां तीन लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल ने प्रत्येक दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने इनके खिलाफ बरवाला थाने में 10 अक्टूबर 2019 को हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों की पहचान यूपी के शामली जिले के जलालाबाद गांव निवासी इकराम, इरफान और महबूब के रूप में हुई है. वे एक कैंटर में 20 बैलों को लेकर जा रहे थे।
किरोड़ी गांव के एक निवासी की सूचना के बाद पुलिस ने बरवाला के पास वाहन को रोक लिया और बैलों को बरामद कर लिया. सांडों के परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाने में विफल रहने के बाद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था।
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