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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत किसी आरोपी को अंतरिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ ने कहा, "सीआरपीसी या विशेष कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत इस अदालत को अंतरिम जमानत देने का कोई अधिकार प्राप्त हो।" पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत ही यूएपीए के तहत लागू होने वाला एकमात्र जमानत प्रावधान है। पीठ ने कहा, "सीआरपीसी में मौजूद प्रावधान, जो संबंधित विशेष कानून पर लागू होते हैं, आरोपी को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत का दावा करने का विशेषाधिकार देते हैं।"
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया में पीठ ने "मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य" के मामले में एक अन्य पीठ के फैसले से असहमति जताई। अन्य बातों के अलावा, यह माना गया कि यदि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर मंजूरी पर निर्णय नहीं लिया गया और सूचित नहीं किया गया तो जांच पूरी होने और चालान दाखिल होने पर आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने जोर देकर कहा कि इसके स्पष्ट पढ़ने से संकेत मिलता है कि यदि विशेष न्यायाधीश के समक्ष मंजूरी आदेश पेश करने में अनुचित देरी के कारण मुकदमे की प्रगति में देरी होती है, तो यह जरूरी नहीं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो।
बेंच का मानना था कि जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर अंतिम जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए ट्रायल जज के लिए मंजूरी आदेश महत्वपूर्ण था। इसलिए, मंजूरी आदेश को रिकॉर्ड पर रखने में कोई भी देरी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है, न ही यह आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने का अधिकार देता है। पीठ ने मोगा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील को भी खारिज कर दिया।
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Payal
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