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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने आज खुलासा किया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 2016 से सामाजिक कल्याण पेंशन में संशोधन नहीं किया है और न ही इसके लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव भेजा है। तिवारी ने कहा कि उन्होंने संसद में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और इन पेंशनों में संशोधन कब किया गया, इस बारे में सवाल उठाया था। सांसद ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने खुलासा किया कि चंडीगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग व्यक्तियों की पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2016 में समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ द्वारा संशोधित किया गया था। इसी तरह, श्रम विभाग, यूटी के तहत चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को दिसंबर 2017 में संशोधित किया गया था। तिवारी ने कहा, "चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन ने चंडीगढ़ में समाज के सबसे कमजोर वर्गों की पेंशन की विभिन्न श्रेणियों के लिए 2016 से पंजाब और हरियाणा के बराबर लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा है।"
तिवारी ने लोकसभा के चालू सत्र के दौरान कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ में महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या, पेंशन राशि को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था, क्या केंद्र सरकार को पेंशन राशि में वृद्धि के लिए प्रशासन से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या केंद्र सरकार की पेंशन बढ़ाने की कोई योजना है। सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि उन्हें जो जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कि समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जनवरी 2025 तक 18,648 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, 11,836 को विधवा पेंशन और 5,992 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिली है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, एक लाभार्थी (60-79 वर्ष की आयु वर्ग में) को प्रति माह 1,200 रुपये, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी को 1,500 रुपये मिलते हैं; चंडीगढ़ में एक खिड़की को 1,300 रुपये और विकलांग व्यक्ति को 1,300 रुपये पेंशन दी जाती है। हरियाणा में सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को 3,000 रुपये मिलते हैं। वहीं पंजाब में एक लाभार्थी को 1,700 रुपये वृद्धावस्था पेंशन (60-79 वर्ष), 2,000 रुपये 80 वर्ष और उससे अधिक; 1,800 रुपये विधवा पेंशन और 1,800 रुपये विकलांगता पेंशन मिलती है।
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Payal
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