हरियाणा

राज्य सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया

Gulabi Jagat
22 Oct 2022 4:30 PM GMT
राज्य सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया
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Source: Punjab Kesari

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी। यह योजना एमएसएमई सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी। इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया हुआ है। अब जो उद्योग अपनी ऊर्जा की आवश्यकता सीएनजी, पीएनजी से पूरा करेंगे उनको वैट में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इसी प्रकार, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिमार्ता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बताया गया कि ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।
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