हरियाणा
RTS commission ने लाभार्थी को मुआवज़ा में देरी करने पर नूंह के अधिकारी पर जुर्माना लगाया
Kanchan Paikara
19 Dec 2025 8:48 AM IST
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Haryaana हरियाणा : हरियाणा राइट टू सर्विस (RTS) कमीशन ने नूंह में महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के ऑफिस में तैनात एक असिस्टेंट पर एक योग्य महिला को सरकारी योजना का लाभ देने में देरी करने के लिए ₹15,000 का जुर्माना लगाया है।आदेश के अनुसार, 34 साल की लाभार्थी ने 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल के ज़रिए योजना (मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना) के लिए आवेदन किया था।RTS अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कमीशन ने नूंह के जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) को भी शिकायतकर्ता को एक साल से ज़्यादा की देरी के कारण हुई परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर ₹5,000 देने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, 34 साल की लाभार्थी ने 25 जुलाई, 2024 को सरल पोर्टल के ज़रिए योजना (मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना) के लिए आवेदन किया था। हालांकि, छह महीने की तय RTS समय-सीमा के बावजूद, लाभ 16 अप्रैल, 2025 को जारी किया गया। कमीशन ने पाया कि देरी इसलिए हुई क्योंकि पेमेंट प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी यूनिक कोड WCDPO नूंह-2 ऑफिस द्वारा समय पर जेनरेट नहीं किया गया, जबकि DPO द्वारा बार-बार रिमाइंडर भेजे गए थे।16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान, कमीशन ने इस चूक के लिए मुख्य रूप से असिस्टेंट को ज़िम्मेदार ठहराया, और कहा कि यह देरी हरियाणा RTS एक्ट, 2014 का साफ़ उल्लंघन है।
कमीशन ने कार्यवाही के दौरान अधिकारी के व्यवहार पर भी ध्यान दिया, और कहा कि यह आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।RTS एक्ट की धारा 17(1)(h) का इस्तेमाल करते हुए, कमीशन ने आदेश दिया कि ₹15,000 का जुर्माना असिस्टेंट की सैलरी से काटकर राज्य के खजाने में जमा किया जाए। इसके अलावा, DPO को शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर ₹5,000 का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कुल ₹20,000 की वसूली की जानी है, और सख्त अनुपालन रिपोर्टिंग अनिवार्य है।
RTS कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि DPO, नूंह को दस्तावेज़ी सबूतों के साथ एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। कमीशन ने संबंधित अवधि के दौरान WCDPO ऑफिस का चार्ज संभालने वाले अधिकारी के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है और रिकॉर्ड पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।प्रवक्ता ने कहा, "RTS फ्रेमवर्क नागरिकों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए है। बिना वजह की देरी कल्याणकारी योजनाओं के मकसद को ही खत्म कर देती है।"
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