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पानीपत। पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को सजा सुनाई है। आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना बताया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को 1 अक्टूबर 2018 को शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 29 सितंबर को बिना किसी को कुछ बताए घर से कही चली गई। उन्होंने कई जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कही कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक है कि उसकी बेटी को किसी ने अगवा किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपहरण की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया था। 6 अक्टूबर 2018 को किशोरी को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा किशोरी के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करवाए।इसके बाद ही आरोपी पदम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। अब कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।

Admin4
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