NGT ,Delhi के जल निकायों पर अतिक्रमण के बारे में पूरी जानकारी मांगी

Haryaana हरियाणा : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली की स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी (DSWA) से उन सभी ज़मीन मालिक एजेंसियों को सवालों का एक कॉमन फॉर्मेट जमा करने को कहा है, जिन्होंने अभी तक शहर के वॉटर बॉडीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। हर वॉटर बॉडी पर अतिक्रमण के नेचर और कुल एरिया की डिटेल्स मांगते हुए, ट्रिब्यूनल ने DSWA से यह भी बताने को कहा है कि वॉटर बॉडीज़ की ज़मीन किस पावर के तहत अलॉट की गई थी।NGT दिल्ली में वॉटर बॉडीज़ के संरक्षण पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वॉटर बॉडीज़ में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण या कचरा डालना वेटलैंड्स (कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट) रूल्स, 2017 का साफ उल्लंघन है और दोषियों को रूल 4 के तहत सज़ा दी जा सकती है।बेंच ने 15 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, "अगली रिपोर्ट में, प्रतिवादी – वेटलैंड अथॉरिटी ऊपर बताए गए मुद्दों पर भी जवाब देगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की डिटेल्स देगी," और कहा कि 10 मार्च, 2026 को अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक हफ़्ते पहले जवाब चाहिए।





