हरियाणा
HC ने कॉलोनी फ्लैट आवंटन रद्द करने के CHB के आदेश को बरकरार रखा
Ratna Netam
26 Dec 2025 7:19 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अलॉटी मूल चंद की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें पुनर्वास योजना के तहत दिए गए छोटे फ्लैट का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उन्हें 2013 में धनासा में पुनर्वास योजना के तहत 20 साल की अवधि के लिए लाइसेंस के आधार पर एक छोटा फ्लैट अलॉट किया गया था और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस फ्लैट में रह रहे थे। वकील ने कहा कि वे अपने पैतृक गांव गए हुए थे, जब सर्वे किया गया तो याचिकाकर्ता नंबर 1 का भतीजा अस्थायी रूप से फ्लैट में रह रहा था, जो अलॉटमेंट रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। हालांकि, प्रतिवादियों के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल गगनदीप वासु ने बताया कि सर्वे के दौरान सुनील कुमार फ्लैट में रहते हुए पाए गए।
उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्लैट मनोज कुमार ने खरीदा है, जिसने उन्हें किराए पर दिया था। दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा, "यह साफ है कि हालांकि फ्लैट 2013 में याचिकाकर्ताओं को अलॉट किया गया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा यह वेरिफाई करने के लिए किए गए सर्वे में कि क्या अलॉटी वहां रह रहे हैं, यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के बजाय सुनील कुमार वहां रह रहा था। सुनील कुमार ने 4 अगस्त, 2022 को प्रतिवादियों को एक कम्युनिकेशन भी भेजा था जिसमें उसने कहा था कि उसे मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति ने किराएदार के तौर पर रखा है, जिसने फ्लैट खरीदा है।" UT एडमिनिस्ट्रेशन ने पुनर्वास योजना के तहत सेक्टरों में झुग्गी-झोपड़ी वालों को छोटे फ्लैट अलॉट किए हैं। योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार, अलॉटी इन फ्लैटों को बेच या किराए पर नहीं दे सकते हैं।
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