हरियाणा
BJP विधायक देवेंद्र अत्री की चुनाव याचिका खारिज करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Mohammed Raziq
12 Sept 2025 2:49 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वह कांग्रेस उम्मीदवार बिजेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग कर रहे थे।
बिजेंद्र सिंह ने अत्री के खिलाफ एक चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पुनर्मतगणना की मांग की थी और उन पर पहले हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में, बिजेंद्र सिंह ने एक संशोधित याचिका दायर की, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों को हटा दिया गया और अपनी याचिका को केवल पुनर्मतगणना तक ही सीमित रखा गया।
अत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन और वकील धीरज जैन ने दलील दी कि बिजेंद्र सिंह द्वारा दायर संशोधित चुनाव याचिका कानून के अनुसार दायर नहीं की गई थी और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 का उल्लंघन है। जैन ने आगे दलील दी कि चुनाव याचिका याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उनके वकील द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कानूनन उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई चुनाव याचिका मूल प्रति की केवल एक फोटोकॉपी थी, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर या सत्यापित प्रति नहीं थी।
याचिकाकर्ता बिजेंद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु तिवारी ने दलील दी कि संशोधित याचिका दायर करने की तिथि मूल याचिका से संबंधित होगी और निर्वाचित उम्मीदवार का ऐसा आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका है। उन्होंने आगे दलील दी कि निर्वाचित उम्मीदवार को दी गई चुनाव याचिका की प्रति, चुनाव याचिका की वास्तविक प्रति थी और प्रतिवादी को दी गई प्रति पर याचिकाकर्ता और वकीलों के हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसे में, चुनाव याचिका को तुरंत खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
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