हरियाणा
HC ने अप्रासंगिक परीक्षा प्रश्नों के कारण कृषि विकास अधिकारी चयन पर रोक लगाई
Mohammed Raziq
10 Dec 2025 3:17 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए चल रही सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे गए सवालों का उस फील्ड से पहली नज़र में कोई लेना-देना नहीं था जिसके लिए भर्ती की जा रही थी।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने 14 नवंबर को घोषित स्क्रीनिंग रिजल्ट को चुनौती देने वाली उम्मीदवारों की याचिका पर अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह प्रोसेस अपने मौजूदा रूप में आगे नहीं बढ़ सकती।
याचिकाकर्ताओं ने स्क्रीनिंग रिजल्ट को रद्द करने और संबंधित सिलेबस के साथ टेस्ट फिर से कराने या नेगेटिव मार्किंग के असर को देखते हुए हटाए गए नौ सवालों के लिए आनुपातिक क्षतिपूर्ति मार्किंग के साथ फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग के नियमों में ढील देने या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने पर भी ज़ोर दिया ताकि विज्ञापित पदों की संख्या से कम से कम चार गुना उम्मीदवार शामिल हों।
सुनवाई के दौरान, HPSC के वकील कंवल गोयल ने नोटिस स्वीकार कर लिया और उन्हें अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
जस्टिस मौदगिल ने रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद पाया कि संलग्न प्रश्न पत्र में ऐसी सामग्री शामिल थी जो भर्ती के उद्देश्य से संबंधित नहीं थी। सिलेक्शन में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, जस्टिस मौदगिल ने कहा: “उपरोक्त को देखते हुए, सिलेक्शन की आगे की प्रक्रिया रुकी रहेगी। यह अंतरिम आदेश संलग्नक में बताए गए सवालों की प्रकृति को देखते हुए ज़रूरी है, जो पहली नज़र में उस परीक्षा के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं रखते जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट।” जस्टिस मौदगिल ने सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की।
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