हरियाणा
HC ने करनाल, मेवात के जजों को MP/MLA के पेंडिंग मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए
Mohammed Raziq
4 Feb 2026 12:20 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को करनाल और मेवात के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जजों को पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल मामलों पर रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।यह निर्देश चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने एक स्वतः संज्ञान (कोर्ट की अपनी पहल) मामले की सुनवाई करते हुए दिया। बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल से कहा कि वे दिए गए समय के भीतर दोनों जजों से तुरंत रिपोर्ट मांगें।रिपोर्ट में मामलों की मौजूदा स्थिति का जिक्र होना चाहिए और अगर कोई देरी हुई है, तो उसके कारणों को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए।हाई कोर्ट के अनुसार, पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े 183 क्रिमिनल मामले फिलहाल उसके सामने पेंडिंग हैं। इसके अलावा, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि मौजूदा और पूर्व विधायकों और सांसदों से जुड़े 159 सिविल मामले भी पेंडिंग हैं।
दोबारा सुनवाई के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि दोनों जिला जजों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि निर्देश जारी किए हुए लगभग दो महीने बीत चुके हैं। बेंच ने गौर किया कि इसी तरह के आदेश पहले 10 नवंबर, 2025 और 16 दिसंबर, 2025 को भी पारित किए गए थे। "इन रे: सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालतें" शीर्षक वाला यह मामला चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की प्रगति की निगरानी करने के उद्देश्य से है। हाई कोर्ट पहले ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का अपना इरादा बता चुका है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी पेंडिंग क्रिमिनल मामलों को, खासकर उन मामलों को जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी, चीफ जस्टिस या नामित जजों की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट करें।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी बेंच को पहले यह तय करना होगा कि "एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई" में तय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किसी रोक को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं।अगर रोक जरूरी पाई जाती है, तो कोर्ट को मामले की सुनवाई रोजाना के आधार पर करनी होगी और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, अधिमानतः दो महीने के भीतर इसका निपटारा करना होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोविड-19 की स्थिति इस निर्देश के पालन में बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इन मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसानी से की जा सकती है।"
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