हरियाणा
हाईकोर्ट ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ हुडा की 93.12 करोड़ रुपये की मांग खारिज की
Mohammed Raziq
14 April 2025 1:55 PM IST

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हरियाणा Haryana : सरकार बनाम सरकार विवाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के खिलाफ दायर 93.12 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया है। निगम द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने एचएसवीपी को पीजीसीआईएल को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का भी निर्देश दिया। निगम ने वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान और अमन बंसल के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एचएसवीपी द्वारा एक्सटेंशन फीस, वृद्धि शुल्क और सेवा कर के रूप में की गई 93.12 करोड़ रुपये की मांग को रद्द करने की मांग की थी। इस आधार पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश भी मांगे गए थे कि सभी बकाया पहले ही चुकाए जा चुके हैं। दिसंबर 2017 में प्रस्तुत भवन योजना को मंजूरी देने के साथ ही अधिकारियों द्वारा देरी के कारण एक्सटेंशन फीस की गणना के लिए 2011 से मामले के समाधान तक की अवधि को "शून्य अवधि" मानने के निर्देश भी मांगे गए थे। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता, एक सरकारी संगठन, को HUDA (अब HSVP) द्वारा 1996 में स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय स्थल बनाने के लिए फरीदाबाद में भूमि आवंटित की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, याचिकाकर्ता को सरकारी निकाय के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण निर्माण में देरी का सामना करना पड़ा।
समय विस्तार और लागू शुल्क के भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, HUDA ने गैर-निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत कई कारण बताओ और पुनःग्रहण नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता ने देरी के बारे में बताया और विस्तार की मांग की, लेकिन HUDA ने 2012 में भूमि को पुनःग्रहण कर लिया। इसकी अपील पर कार्रवाई करते हुए, मुख्य प्रशासक ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, यह स्वीकार करते हुए कि देरी याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे थी।
इस बीच, HUDA ने 2013 में एक नीति जारी की, जिसमें कहा गया कि गैर-निर्माण के लिए पुनःग्रहण किए गए भूखंडों को विस्तार शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने बार-बार विस्तार शुल्क की गणना और संचार का अनुरोध किया, लेकिन निष्क्रियता का सामना करना पड़ा। आखिरकार, हाईकोर्ट ने हुडा को पूर्व आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को बकाया राशि के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। हुडा ने 2016 में याचिकाकर्ता को बकाया एक्सटेंशन फीस के बारे में सूचित किया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुपालन में 4 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया। दिसंबर 2016 में याचिकाकर्ता ने आवासीय परिसर के लिए निर्माण कार्य सौंपा। लेकिन हुडा बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में विफल रहा और मई 2017 में एक्सटेंशन फीस, वृद्धि और सेवा कर के रूप में 93.12 करोड़ रुपये की मांग की। याचिकाकर्ता ने बदले में इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और अन्यायपूर्ण बताया और 2011 से 2016 तक की देरी के लिए हुडा को दोषी ठहराया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप एक बहु-सदस्यीय समिति का गठन हुआ। 2016 के एक आदेश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने पहले ही 4.09 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और दावा किया कि हुडा की निष्क्रियता के कारण देरी की अवधि को "शून्य अवधि" माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस पर सहमति जताते हुए फैसला सुनाया कि हुडा को निपटाए गए मामले की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा 93.12 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया तथा बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।
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