हरियाणा

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को मिला 2 साल की कैद की सजा, 40 हजार जुर्माना

Rani Sahu
12 July 2022 10:19 AM GMT
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को मिला 2 साल की कैद की सजा,  40 हजार जुर्माना
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आजाद नगर निवासी भूपेंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई

यमुनानगर : नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आजाद नगर निवासी भूपेंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई । ए.डी.जे. संदीप सिंह की कोर्ट ने दोषी को 2 साल की कैद और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें एक महिला की शिकायत पर शहर यमुनानगर थाना पुलिस ने 2जून 2020 को केस दर्ज किया था।

महिला ने शिकायत दी थी कि रात के समय उसकी 14 साल की बेटी से गलत काम करने की नीयत से वह घर मेें घुसा था। आरोपी ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की । बेटी ने शोर मचा दिया । इसके बाद वह भाग गया । लोगों ने बाहर गली में उसे पकड़ लिया था ।


Rani Sahu

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