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हरियाणा की एक अदालत ने फतेहाबाद में एक किशोर को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उससे कुकर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा दी है
फतेहाबाद: हरियाणा की एक अदालत ने फतेहाबाद में एक किशोर को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उससे कुकर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित अदालत के न्यायाधीश बलवंत ंिसह ने यह फैसला सुनाया । अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक फतेहाबाद जिला के भूना थाना पुलिस ने भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उसके पड़ोसी के खिलाफ तीन सितंबर 2019 को विभिन्ना धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसका 12 साल का भांजा उसके पास दो साल से रह रहा था और गांव में ही कक्षा छठी में पढ़ रहा था। तीन सितंबर 2019 की शाम को उसका भांजा गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी उसके भांजे को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उससे कुकर्म किया।
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