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विध्वंस के लिए एक नोटिस जारी किया।
अनुविभागीय दंडाधिकारी (पूर्व) नीतीश सिंगला के नेतृत्व में प्रवर्तन एवं परिधि टीम ने दरिया गांव में बन रहे अवैध भवन को ढहा दिया.
होटल चलाने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा था। एसडीएम (पूर्व) ने पंजाब न्यू कैपिटल (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 12 (2) के तहत उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विध्वंस के लिए एक नोटिस जारी किया।
उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि नए अवैध/अनधिकृत निर्माणों और परिधि में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यूटी प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है।
उन्होंने कहा कि आम जनता से फिर से अनुरोध किया गया है कि वे परिधि में किसी भी नए भवन के उल्लंघन/अतिक्रमण न करें। नहीं तो उसे तोड़ा जाएगा।
पिछले एक सप्ताह में, परिधि नियंत्रण अधिनियम के तहत एसडीएम (पूर्व) द्वारा लगभग 30 विध्वंस आदेश जारी किए गए हैं और जल्द ही और विध्वंस किए जाएंगे।
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Triveni
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