हरियाणा

अदालत ने सुनाया महंत की हत्या के जुर्म में दो साधुओं को उम्रकैद, तीसरे को 10 वर्ष की कैद

Admin Delhi 1
29 Oct 2022 11:50 AM GMT
अदालत ने सुनाया महंत की हत्या के जुर्म में दो साधुओं को उम्रकैद, तीसरे को 10 वर्ष की कैद
x

कोर्ट रूम न्यूज़: हरियाणा में जींद की एक अदालत ने शुक्रवार को पौने चार साल पहले गांव पोकरीखेड़ी स्थित पुष्कर तीर्थ मंदिर के महंत की लूटपाट कर हत्या करने के जुर्म में दो साधुओं को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना और एक साधु को दस वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 फरवरी 2019 की रात मूलत: गांव शेरीखांडा सोनीपत निवासी महंत प्रणायीनाथ (68) की तेजधार हथियारों से हत्या की गई थी और चांदी का रथ, सोने व रुद्राक्ष की माला, कानों के मुंदरों को लूट लिया गया था। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, लूट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन पुलिस जांच में बाबा सोनूनाथ, बाबा महेशनाथ तथा बाबा संदीपनाथ का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने बाबा महेशनाथ व बाबा संदीपनाथ को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना व बाबा सोनूनाथ को दस वर्ष की कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

Next Story