हरियाणा

अदालत ने छेड़खानी करने वाले बड़े भाई व मां को सुनाई 7-7 साल की कड़ी सजा

Admin Delhi 1
21 Sep 2022 2:05 PM GMT
अदालत ने छेड़खानी करने वाले बड़े भाई व मां को सुनाई 7-7 साल की कड़ी सजा
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नारनौल न्यूज़: पोक्सो कोर्ट ने बुधवार अहम फैसला सुनाया है। दो बहनों के साथ घर में ही रहकर छेड़खानी करने का आरोपित बड़ा भाई व उसकी मां पर आरोप तय करते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 1.20 लाख जुर्माना राशि भी देनी होगी। यह फैसला पोक्सो कोर्ट में जज अमनदीप दीवान ने बुधवार शाम को सुनाया। अप्रैल-2016 में महिला पुलिस थाना में 17 वर्षीय लड़की ने शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया था कि शहर की एक कॉलोनी में वह परिवार के साथ रहती है। दो बहन व दो भाई है। एक भाई बड़ा व एक सबसे छोटा है। बड़ा भाई राजस्थान में खेतड़ी मामा के पास रहता है। जब वह घर आता है तो दोनों बहनों को परेशान करता है। तीन साल से छेड़खानी कर रहा है। कभी हाथ पकड़ता है। कभी छाती व कमर पर हाथ फेरता है। दोनों के कपड़े उतारने की कोशिश भी कर चुका है। नहाते हुए देखने का प्रयास भी करता है। यह बात जब दोनों बहनों ने मां को बताई तो बड़े भाई को डाटने की बजाय उसका पक्ष लेने लगी। पिता को भी बताया। पिता ने बड़े भाई को बुरी तरह डाट लगाई। ऐसा होने पर मां व बड़े भाई ने पापा से ­ झगड़ा करने लगे और उन्हें पीटा।

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि 11 अप्रैल 2019 को बड़ा भाई खेतड़ी से नारनौल आया था, तब पापा व दोनों बहनों के साथ झगड़ा ­किया। उसने धमकी दी कि तुम सब को जान से मार देगा। इसके बाद 26 अप्रैल 2019 को दोनों बहन पिता के साथ महिला थाना पहुंची और शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाना ने पीड़िता के बड़े भाई व उसकी मां पर 10 पोक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 506,120बी के तहत केस दर्ज किया था।

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