हरियाणा

छठीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म करने वालों को अदालत ने सुनाई 20-20 साल की सजा

Shantanu Roy
15 Sep 2022 6:04 PM GMT
छठीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म करने वालों को अदालत ने सुनाई 20-20 साल की सजा
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फरीदाबाद। दुकान पर सामान लेने गई छठीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को घुमाने के बहाने रिश्तेदार के कमरें में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दो अपराधियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि डबुआ थाना क्षेत्र में रहने वाले ऑटो चालक के दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी। बेटी बारह साल की है और छठीं मंे पढ़ती है। उसकी गली में ही यूपी के एटा जिला के गांव भोपालपुर निवासी हरीश और प्रवीन किराए पर रहते हैं और निजी कंपनी में नौकरी करते हैं।
20 दिसंबर 2020 को पीड़िता शाम करीब चार बजे पड़ोस में दुकान से स्टेशनरी का सामान लेने गई थी। वहीं पर दोनों हरीश और प्रवीन बाइक लेकर खड़े थे। एक ही गली में रहने के कारण पीड़िता और मुल्जिम एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने छात्रा को घुमाने के बहाने बाइक पर बैठाकर अपने एक रिश्तेदार के मकान पर ले गए। हरीश ने छात्रा को अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया और अपने कमरे पर आ गया। उधर पिता ने लड़की के न मिलने पर थाने में शिकायत की। खोजबीन में पीड़ित रात करीब दो बजे बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी। जिस पर केस दर्ज हुआ। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई।
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