हरियाणा
Chandigarh प्रशासन 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' पर कानून बनाएगा
Ratna Netam
17 March 2026 6:58 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर, UT प्रशासन 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट' (Ease of Doing Business Act) लाने की तैयारी कर रहा है। इससे शहर में उद्योगों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए होने वाली देरी और कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्तावित कानून का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है, और इसे अगले महीने से लागू किए जाने की उम्मीद है।
इस प्रस्तावित कानून का मकसद अलग-अलग सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली मंज़ूरियों और सेवाओं के लिए एक तय समय-सीमा वाला सिस्टम बनाना है। इस सिस्टम के तहत, विभागों को एक तय समय-सीमा के अंदर ही अनुमतियां देनी होंगी या सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेज़ी आएगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इस कानून के लागू होने से, कारोबार शुरू करना, लाइसेंस लेना, बिल्डिंग बनाने की अनुमति लेना, प्रदूषण से जुड़ी मंज़ूरियां लेना, और बिजली-पानी के कनेक्शन लेना जैसे कई काम ज़्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएंगे। UT उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासन अभी इस कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। अधिकारी ने कहा, "इस कानून से प्रक्रियाओं में होने वाली देरी में काफ़ी कमी आएगी और UT में कारोबार का माहौल भी बेहतर होगा।"
इस प्रस्तावित कानून की एक अहम खासियत यह है कि इसमें नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए 'सैद्धांतिक मंज़ूरी का प्रमाण पत्र' (Certificate of In-Principle Approval) शुरू किया जा रहा है। यह प्रमाण पत्र 'स्व-घोषणा' (self-declaration) के आधार पर जारी किया जाएगा। इससे उद्यमी कई तरह की मंज़ूरियों का इंतज़ार किए बिना ही अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। यह प्रमाण पत्र तीन साल और छह महीने तक वैध रहेगा। इस दौरान, इन उद्यमों को कई तरह की कानूनी मंज़ूरियों और नियमित जांच-पड़ताल से छूट मिलेगी।
प्रशासन इस कानून को "Deregulation 2.0" नाम के एक बड़े सुधार कार्यक्रम के साथ-साथ लागू करने की योजना बना रहा है। इस पहल के तहत, ज़मीन के इस्तेमाल, निर्माण कार्य, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं, और शिक्षा, स्वास्थ्य व डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई नियमों को आसान बनाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि ये सुधार इस साल मार्च से सितंबर के बीच अलग-अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। इसके लिए हर विभाग को समय-सीमा वाले लक्ष्य दिए गए हैं।
इन सुधारों के तहत प्रस्तावित अहम बदलावों में से एक है 'ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव' (CLU) की ज़रूरत को खत्म करना। इससे ज़मीन मालिकों—खास तौर पर किसानों—को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर लंबी और पेचीदा प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। प्रशासन ज़मीन के इस्तेमाल की योजना में "जब तक मना न हो, तब तक अनुमति है" (Permitted Until Prohibited) के सिद्धांत को अपनाने पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत, 'मास्टर प्लान' को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही निर्माण कार्य की अनुमति दी जा सकेगी।
तय किए गए क्षेत्रों (clusters) के अंदर औद्योगिक ज़मीन के इस्तेमाल की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया जाएगा। इसके लिए MSMEs को सहायता देने के लिए खास प्रावधान बनाए जाएंगे। आग से सुरक्षा के मानकों को दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों के हिसाब से तर्कसंगत बनाया जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी मालिकों और बिल्डरों को मंज़ूरी ज़्यादा तेज़ी से मिल सकेगी।
व्यापारियों और उद्यमियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कई नीतिगत फ़ैसलों का भी प्रस्ताव है। प्रशासन दोहरी लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करने, दुकानों और कमर्शियल जगहों से जुड़े नियमों को आसान बनाने और लाइसेंस लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की योजना बना रहा है। MSME को खुद के ऐलान के आधार पर काम शुरू करने से पहले ही मंज़ूरी दे दी जाएगी और उन्हें काम शुरू करने के शुरुआती दौर में आम रूटीन जाँच-पड़ताल से छूट मिलेगी।
प्रशासन ने बिजली के कनेक्शन देने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए 31 मार्च का लक्ष्य भी तय किया है, ताकि यूटिलिटी सेवाओं में देरी को लेकर निवासियों और कारोबारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर किया जा सके। इसके अलावा, पारदर्शिता बढ़ाने और मंज़ूरी मिलने में आसानी के लिए, खराब हो चुकी जंगल और गैर-जंगल ज़मीन का एक 'लैंड बैंक' बनाया जाएगा और उसे एक खास पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा, "यह केंद्र शासित प्रदेश (UT) भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय की देखरेख में चल रही 'नियमों में ढील और अनुपालन का बोझ कम करने' की पहल में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है," और उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा 'सिंगल विंडो सिस्टम' (E-Services) को अभी फिर से तैयार किया जा रहा है।
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