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Haryana हरियाणा : हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) ने शुक्रवार को जिले के सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) के मैनेजरों को इंडस्ट्रियल एरिया में ‘बूम बैरियर और नंबर प्लेट रिकग्निशन’ (BNR) बेस्ड एंट्री और एग्जिट गेट लगाने का निर्देश दिया। बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी योगेश कुमार ने एक मीटिंग के दौरान, एक हफ्ते के अंदर बिना इजाज़त वाले फ्यूल और बिना ट्रीट किए हुए गंदे पानी को ले जाने वाली गाड़ियों की मूवमेंट पर चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाने का भी निर्देश दिया।
HSPCB MS की अध्यक्षता में ‘स्पेशल एनवायरनमेंट सर्विलांस टास्क फोर्स (SESTF), सोनीपत के मेंबर्स के साथ रिवर रिजुविनेशन कमेटी की एक रिव्यू मीटिंग ऑर्गनाइज़ की गई। मीटिंग में HSIIDC, HSVP, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) समेत स्टेकहोल्डर डिपार्टमेंट शामिल हुए। जिले में यमुना में छोड़े जा रहे पानी की क्वालिटी में सुधार पर चर्चा हुई। मीटिंग में डिपार्टमेंट के बीच तालमेल को मज़बूत करने और यमुना में पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को सख्ती से लागू करने पर ध्यान दिया गया।
चेयरपर्सन ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट को कड़े निर्देश दिए, जिसमें यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए समय पर और नतीजे देने वाले काम करने पर ज़ोर दिया गया। मीटिंग के दौरान, इंडस्ट्रियलिस्ट से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की गई, खासकर बिना ट्रीटमेंट वाले गंदे पानी को छोड़ने, कचरा जलाने और बॉयलर में बिना इजाज़त वाले फ्यूल को जलाने के मामले में। उन्हें चेतावनी दी गई कि ऐसा न करने पर सख्त कानूनी और सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी। HSIIDC के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट और सिविक बॉडी को निर्देश दिया गया कि वे अपने इलाके से पुराना सॉलिड वेस्ट उठाएं और उसे मुरथल में मौजूद JBM वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजें ताकि उसका साइंटिफिक तरीके से निपटारा हो सके।
HPCB के मेंबर सेक्रेटरी ने एनफोर्समेंट को मज़बूत करने और बिना इजाज़त के ट्रांसपोर्ट और बिना ट्रीटमेंट वाले गंदे पानी को छोड़ने में शामिल गैर-कानूनी टैंकरों की आवाजाही को रोकने के लिए खास ड्राइव शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि RTA, ट्रैफिक पुलिस और लोकल HSPCB ऑफिस को मिलकर यह काम करना चाहिए। मेंबर सेक्रेटरी ने जिले में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बनाने वालों और स्टॉकिस्टों की पहचान करने और उनका चालान करने के लिए MC और HSPCB को एक खास जॉइंट एक्सरसाइज करने का भी निर्देश दिया।
HSIIDC के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि किसी भी सोर्स से ड्रेन नंबर 6 में कोई भी बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी न डाला जाए और जहाँ भी ज़रूरी हो, तुरंत रोकथाम के उपाय किए जाएं। उन्होंने डिपार्टमेंट के स्टेकहोल्डर्स को यह भी निर्देश दिया कि वे ड्रेन नंबर 6 में गिरने वाले सभी 25 बिना ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज पॉइंट्स को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें, जहाँ भी ज़रूरी हो, STP लगाकर यमुना में बिना ट्रीट किए हुए गंदे पानी को जाने से रोकें।
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