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हरियाणा एक कैब चालक को गनप्वाइंट पर बंधक बनाकर कार लूट मामले में आरोपी सुनील और विकास निवासी झज्जर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की कोर्ट ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई.
जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मूलरूप से उत्तरप्रदेश के एटा निवासी सुखबीर ओला में कैब चलाता है.अप्रैल 2017 में रात साढ़े 12 बजे वह चक्करपुर से धनकोट जा रहा था,तभी एमजी रोड सेक्टर-17 सी के पास दो युवक मिले और बसई तक छोड़ने की बात कहीं गई और दोनों को छोड़ने के लिए सौ रुपये किराए पर बात हुई.बसई पर पहुंचते तो कूछ दूर चलने के लिए बोला और सूनसान इलाके में आरोपियों ने गनप्वाइंट पर लेकर,दोनों हाथ-पैर बांध कर कार में पीछे डाल दिया.
उसके बाद वह बेहोश हो गया और आरोपी झज्जर में स्थित एक गांव के पास नीचे उतारा और कार लूटकर फरार हो गए. पुलिस ने शिकायत पर सेक्टर-17/18 थाने में मामला दर्ज किया और जांच करते हुए सुनील और विकास को गिरफ्तार किया. सुनील के पास से रिमांड के दौरान एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी. कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 13 गवाह पेश किए गए. गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई.

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