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फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने किशोरी के दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रतिया पुलिस ने 23 अक्तूबर 2021 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पंजाब के मानसा निवासी अमित उर्फ मीत के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि अमित उर्फ मीत उसकी 17 साल की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 11 नवंबर को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। किशोरी के मेडिकल में उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस दौरान युवक ने किशोरी के साथ मंदिर में प्रेम विवाह भी रचाया था। इस मामले में अदालत ने अमित को दोषी पाया। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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