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Gurugram गुरुग्राम : गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 15 दिनों में ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को वर्दी न पहनने के लिए 2,400 से अधिक चालान जारी किए। अधिकारियों ने चालान के एवज में 18 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। मई 2024 में लागू किया गया ड्रेस कोड नियम यात्रियों को पंजीकृत ड्राइवरों की पहचान करने और उन्हें बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों से अलग करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए गए कई जागरूकता अभियानों के बावजूद, कई चालक वर्दी अनिवार्यता का उल्लंघन करते रहे।
गुरुग्राम में, ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को एक विशिष्ट वर्दी पहनना और पहचान बैज प्रदर्शित करना आवश्यक है। इस नियम का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत चालान (जुर्माना) लगाया जा सकता है। जुर्माना पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये से लेकर बाद के अपराधों के लिए 1,500 रुपये तक हो सकता है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1 जून से 15 जून तक चलाए गए विशेष अभियान में वर्दी न पहनने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कुल 2,407 चालान जारी किए, जिनमें कुल जुर्माना 18,10500 रुपये था।
डीसीपी (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा, "वर्दी और बैज का उद्देश्य यात्रियों को पंजीकृत ड्राइवरों की आसानी से पहचान करने और उन्हें बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों से अलग करने में मदद करना है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से अभियान चलाकर नियमों का पालन करने वालों की जांच करती है और वर्दी नियम का उल्लंघन करने वालों के चालान काटती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस तरह के चालान अभियान जारी रहेंगे।"
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