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भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई
भाजपा के नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई। मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वॉरंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है। इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है।
बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी भी हुई। आप नेता कपिल ने तंज कसते हए कहा कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ दो ही बार रात को कोर्ट की सुनवाई हुई है। पहली आतंकी याकूब मेनन की फांसी के लिए और दूसरी तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी रोकने के लिए।
गौरतलब है कि मोहाली कोर्ट ने शनिवार को तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब पुलिस की हिरासत से तजिंदर पाल बग्गा को छुड़ाकर दिल्ली पुलिस को सौंपना सरासर गैर कानूनी है। तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पंजाब पुलिस को ये अधिकार मिल गया था कि वो उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। यही वजह है कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है।
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