हरियाणा

Chandigarh पुलिस अधिकारी को निलंबित करो, मोर्चा सदस्यों की मांग

Payal
23 Dec 2024 11:46 AM GMT
Chandigarh पुलिस अधिकारी को निलंबित करो, मोर्चा सदस्यों की मांग
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Chandigarh,चंडीगढ़: यहां की सत्र अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान जिले के नादौन उपमंडल के जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की 50 फीसदी राशि पीड़िता को दी जाएगी। न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने अपने आदेश में कहा, "घायल व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है, जबकि यौन/शारीरिक हमले के मामले में शारीरिक और भावनात्मक चोट दोनों होती है। आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए उसकी एकमात्र गवाही ही काफी है।"
सजा सुनाते हुए उन्होंने आगे कहा कि सजा सुनाते समय अदालत लापरवाही नहीं बरत सकती। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 23 फरवरी 2023 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने आरोपी को 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते देखा था, जिसने शोर मचाकर पीड़िता के पिता को सूचना दी। जानकारी के अनुसार, 10 साल पहले अपनी मां को खो चुकी पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
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