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Chandigarh चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर चुनाव chandigarh mayor election के लिए सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव की चुनावी प्रक्रिया पर्यवेक्षक की मौजूदगी में होगी और इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यूटी प्रशासन को निर्देश देने की मांग की थी कि वह चंडीगढ़ मेयर चुनाव को ‘गुप्त मतदान’ के बजाय ‘हाथ उठाकर’ कराए ताकि प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
जस्टिस सूर्यकांत Justice Surya Kant की अगुवाई वाली बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर कुमार की याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की भी मांग की गई थी और मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का संकेत देते हुए बेंच, जिसमें जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह भी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।
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