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Haryana.हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ आलोचनाओं पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभरवाल के खिलाफ उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर रोक लगाते हुए कहा, "पक्ष के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन वकील के खिलाफ आलोचना नहीं की जा सकती।" यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि सभरवाल ने एक आरोपी की मेडिकल जमानत याचिका का विरोध करने के लिए भ्रामक प्रस्तुतियां दी थीं। उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी के अपने आदेश में कहा था, "तथ्यों को दबाना, गलत तरीके से प्रस्तुत करना या न्यायालय को किसी भी तरह से गुमराह करना अभियोजन नैतिकता का गंभीर उल्लंघन और न्यायिक निष्ठा का अपमान है।" सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि उच्च न्यायालय को विधि अधिकारी के खिलाफ इस तरह का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।
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