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आठ साल पहले दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) सुशील कुमार को दोषी ठहराया है।
सुशील कुमार को 3 जून 2015 को सेक्टर 43 में जिला न्यायालय के परिसर में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गुरसेवक कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। बाद वाले ने सीबीआई को बताया कि उसके चचेरे भाई बलजीत सिंह चौधरी को 2014 में पिस्तौल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपराध शाखा में तैनात एसआई ने कथित तौर पर चौधरी को जमानत दिलाने में मदद करने के लिए रिश्वत मांगी थी। कुमार ने आरोप लगाया था कि एसआई ने उन्हें उनके भाई के खिलाफ नए मामले दर्ज करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया, जिसके बाद जाल बिछाया गया और एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया।
सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। अदालत ने आरोपी सुशील कुमार को दोषी ठहराया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। सजा की अवधि 4 सितंबर को सुनाई जाएगी।
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Triveni
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