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हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सख्त नियम

Kiran
20 Oct 2026 2:09 PM IST
हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सख्त नियम
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Haryana हरियाणा ने मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। इसके तहत छह तरह के संस्थानों को एक ऐसे ढांचे के दायरे में लाया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, स्टाफिंग, इलाज का रिकॉर्ड, मरीजों की सुरक्षा और संस्थान की जवाबदेही जैसे पहलू शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने 9 अक्टूबर को 'मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017' के तहत 'मेंटल हेल्थकेयर (स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी) रेगुलेशंस, 2026' को अधिसूचित किया है। ये नियम स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों के मनोरोग विभागों, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों के मनोरोग वार्डों, नशा मुक्ति केंद्रों, मनोसामाजिक पुनर्वास केंद्रों और अन्य निर्दिष्ट संस्थानों पर लागू होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये नियम मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। नए नियमों के अनुसार, जो संस्थान स्थायी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, उन्हें 25,000 रुपये की फीस देनी होगी और यह साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे कि वे तय किए गए न्यूनतम मानकों का पालन कर रहे हैं।
इन नियमों में पेशेवर योग्यता, मरीजों के अधिकार, मेडिकल रिकॉर्ड, गोपनीयता, स्वच्छता और पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) से जुड़ी शर्तें तय की गई हैं। संस्थानों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के आधार पर छह श्रेणियों में बांटा गया है।
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