मेइती समुदाय को एसटी दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
चंडीगढ़ न्यूज़: मणिपुर में मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. भाजपा विधायक डिंगांगलुंग गंगमेई ने मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस पर को सुनवाई होगी.
मणिपुर उच्च न्यायालय ने मेइती समुदाय को मणिपुर की जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश करने का आदेश दिया था. वहीं, इस मामले में अन्य दो याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं.
गंगमेई ने याचिका में राज्य सरकार को एसटी सूची के लिए एक जनजाति की सिफारिश करने संबंधित मामले में निर्देश देने की मांग की है. याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह का निर्देश राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में. कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अशांति फैल गई. दोनों समुदायों के बीच तनाव के बाद राज्य भर में हिंसक झड़पें हुईं. हिंसा में 19 आदिवासियों की मौत हुई है.
23 हजार को बचाया इस बीच मणिपुर में अब तक विभिन्न समुदायों के लगभग 23 हजार लोगों को बचाकर सैन्य छावनी भेजा गया है. अधिकारी ने कहा, सेना ने हवाई निगरानी बढ़ाई है. इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, जबकि इंफाल घाटी में सेना के हेलीकॉप्टर फिर तैनात किए गए हैं.