जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सोमवार को बताया कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट में होगी।
वाणी गोपाल शर्मा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित श्रम विवाद, चेक बाउंस मामले (एनआई एक्ट की धारा 138), दुर्घटना दावे, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानून मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शिक्षा संबंधी मामले, पोषण संबंधी मामले, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका (सिविल और आपराधिक), ऋण वसूली संबंधी मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, भूमि विवाद मामले आदि मामलों का निपटारा करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवेश सिंगला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के मामले में यदि कोई व्यक्ति इस विशेष लोक अदालत में समझौते के माध्यम से अपना मामला हल कराना चाहता है तो वह 28 जुलाई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकता है। विशेष लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए वह 01666-247002, 95887-39002 या [email protected] पर संपर्क कर सकता है।